सीजी डेस्क। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बाल श्रम (निषेध और नियमन) के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने सभी सदस्यों और स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे समन्वय स्थापित कर प्रतिमाह बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम 2017 की धारा 17 सी(2) के तहत संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों की जानकारी, जो एक माह से विद्यालय में अनुपस्थित हैं, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला नोडल अधिकारी श्रम विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
इन चिन्हांकित बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 के तहत उचित आयु वर्ग की औपचारिक शालाओं में प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टर ने होटल, ढाबों और औद्योगिक संस्थानों में सतत निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला स्तरीय टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी डी.एन. पात्र ने बताया कि समिति के माध्यम से संयुक्त टीम द्वारा 1 से 30 जून 2024 तक 09 एवं 1 से 30 अगस्त 2024 तक 23 संस्थानों में निरीक्षण कार्रवाई किया गया तथा 26 संस्थानों को धारा 12 अंतर्गत उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है।
बैठक में टास्क फोर्स के सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया, जिला शिक्षा अधिकारी मोहन राव सावंत, जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पाण्डेय, श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र एवं संचालक निदान सेवा परिषद सुरेश शुक्ला सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।