FIR Against Jharkhand BJP: झारखंड की राजधानी रांची में भाजयुमो की एक रैली के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ हुई झड़प में शामिल 51 लोगों की पहचान के साथ ही 12000 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
झारखंड की राजधानी रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मजिस्ट्रेट के बयान पर रांची के लालपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड की राजधानी रांची में भाजयुमो की एक रैली के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ हुई झड़प के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। झड़प में शामिल 51 लोगों की पहचान करने के साथ ही पुलिस ने 12000 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कुछ प्रमुख भाजपा नेताओं का नाम भी प्राथमिकी में शामिल है।
रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मजिस्ट्रेट के बयान पर रांची के लालपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लालपुर थाना प्रभारी रूपेश कुमार सिंह ने कहा 51 पहचाने गए व्यक्तियों सहित 12000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर की गई पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर जिला मुख्यालयों और पुलिस स्टेशनों पर प्रदर्शन किया।
बता दें कि शुक्रवार को रैली के दौरान पुलिस और भाजपा युवा शाखा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी, जिन्होंने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए अन्याय और चुनावी वादों को पूरा करने में विफलता के खिलाफ रांची में विरोध रैली निकाली थी और बैरिकेड तोड़ दिए थे।
इस दौरान पुलिस ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की और रबर की गोलियां चलाईं। दोनों पक्षों ने दावा किया कि हाथापाई में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए।
रैली में झड़प के बाद जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 को लागू किया था।
इस दौरान कार्यक्रम स्थल मोरहाबादी मैदान के 500 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 को लागू किया था। निषेधाज्ञा आदेशों में शुक्रवार सुबह 11 से रात 11 बजे तक इस परिधि के भीतर सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों और पांच या अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।