CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ के कोयला घोटला केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी राहत नहीं है। रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटला केस में जेल में बंद सस्पेंडेड आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
रायपुर की स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज बुधवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले स्पेशल कोर्ट में जमानत आवेदन और प्रोडक्शन वारंट पर लेकर ईओडब्ल्यू और बचाव पक्ष में बहस हुई थी। इस पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। बचाव के वकील ने कहा कि उनके पक्षकारों को परेशान करने ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि ईडी द्वारा दर्ज मामले में दोनों को अंतरिम जमानत मिल गई है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के उपसंचालक मिथलेश वर्मा ने कहा कि कि शराब घोटाले में एफआईआर केस में आय से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है।
मामले में ईओडब्ल्यू ने बताया कि रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया द्वारा अपनी आय से कई गुना चल-अचल संपत्तियां क्रय किए हैं। ऐसे में ईओडब्ल्यू ने जमानत को लेकर विरोध किया है। साथ ही जमानत याचिक ख़ारिज करने की मांग की। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू के जमानत और कारोबारी दीपेश टांक प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट ने एक दिन के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।
इससे पहले कोयला घोटाले में जेल बंद दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत के बाद मंगलवार शाम रिहा कर दिया गया था। दीपेश को सात अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।