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Teachers Recruitment: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट रद, नई सूची बनाने का आदेश

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Teachers Recruitment: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट रद कर दी। इसके साथ ही नई सूची बनाने का आदेश दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में सरकार को तीन महीने के अंदर नई सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण के नियमों का पालन हो।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है।

मामले में कोर्ट ने सरकार को तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया गया हो।

बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में आरोप लगाया गया था कि 19 हजार पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है।

ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी का और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था। हालांकि, सरकार ने भर्ती नियमानुसार होने की बात कही थी। अब कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दिया है।

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