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CHILD SMUGGLER: राजधानी रायपुर में 4 माह की बच्ची की स्मगलिंग का भंडाफोड़, 6 तस्कर गिरफ्तार

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CHILD SMUGGLER: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने बच्चों के खरीदी-बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऐसे गिरोह साधारण व्यक्ति बनाकर शहरों में घूमते रहते हैं। इनका हुलिया देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये मानव तस्करी करते हैं।

राजधानी रायपुर में पुलिस ने बच्चों के खरीदी-बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऐसे गिरोह साधारण व्यक्ति बनाकर शहरों में घूमते रहते हैं। इनका हुलिया देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये मानव तस्करी करते हैं। पुलिस के आखों में धूल झोंक कर शातिर महिला ऐसे ही घटना की अंजाम दे रही थी, लेकिन पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बीते दिनों अवैधानिक दत्तक ग्रहण और बाल तस्करी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में यशोदा नायक नामक महिला फर्जी गोदनामा बनाकर बच्चों को पांच लाख रुपये में बेचने की योजना बनाई। इस काम में अपने साथी सुशीला नायक को आपराधिक मामले में शामिल कर उसे 3.5 लाख रुपये देने का प्रलोभन देकर बिक्री के लिए बच्चा ढूंढने कहा गया।

सुशीला नायक अपने पहचान वालों को पैसे का प्रलोभन देकर फर्जी गोदनामा में बच्चा देने के लिए बच्चा ढूंढने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जिला दुर्ग निवासी एक गरीब परिवार से मिलकर उन्हें 1.5 लाख रुपये में अपने 4 माह के बच्चे को बड़े परिवार में गोद देने के लिए प्रलोभन दिया गया। मौके पर बच्चे के पिता ने अपना बच्चा 1.5 लाख रुपये में एक अंजान परिवार को अमीर मानते हुए उसे गोद में देने के लिए राजी हो गया।

बच्चे के पिता अपना बच्चा लेकर गिरोह के साथ रायपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ग्राहक की खोज कर रहा था। मौके पर रायपुर पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने पकड़ा। इस दौरान रायपुर पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर से समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से उक्त अपराध में शामिल गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आरोपियों से पूछताछ करने बाद जांच प्रतिवेदन थाना सिविल लाइन को दिया गया।

थाना सिविल लाइन में यशोदा नायक, सुशीला नायक निवासी रायपुर, बच्चे के पिता और उसके तीन रिश्तेदारों सकते 6 आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 63/2024 धारा 370, 34 भादवि. व जे.जे. एक्ट 2015 की धारा 80, 81 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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